Headlines

Haldwani: बनभूलपुरा अतिक्रमण मामला में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 20–31 मार्च तक 6 स्थानों पर पुनर्वास शिविर, 5300 से अधिक परिवारों तक पहुंचने की तैयारी

Haldwani: बनभूलपुरा अतिक्रमण मामला में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 20–31 मार्च तक 6 स्थानों पर पुनर्वास शिविर, 5300 से अधिक परिवारों तक पहुंचने की तैयारी
शेयर करे-

Haldwani: बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के 24 फरवरी 2026 के आदेश के अनुपालन में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल और जिला प्रशासन नैनीताल की संयुक्त पहल पर हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में 20 मार्च से 31 मार्च 2026 तक विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों का उद्देश्य प्रभावित परिवारों को पुनर्वास योजनाओं की जानकारी देना और पात्र लोगों से प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन प्राप्त करना है।

रविवार को जिलाधिकारी कैंप कार्यालय हल्द्वानी में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और रेलवे के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के समयबद्ध और प्रभावी अनुपालन पर विशेष जोर दिया गया।

सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदीप कुमार मणि त्रिपाठी ने बताया कि बनभूलपुरा क्षेत्र के छह स्थानों—रेलवे स्टेशन हल्द्वानी, अंजुमन इस्लामिया बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय किदवई नगर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनभूलपुरा, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बनभूलपुरा, राजकीय इंटर कॉलेज बनभूलपुरा और मदरसा नैनीताल पब्लिक स्कूल—में शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचने और किसी भी पात्र परिवार को योजना के लाभ से वंचित न रहने देने का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के आकलन के अनुसार क्षेत्र में लगभग 5300 से अधिक परिवार प्रभावित हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायिक अधिकारियों, रेलवे और प्रशासन की संयुक्त टीम इन परिवारों तक पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन आमंत्रित करेगी। लक्ष्य है कि 31 मार्च 2026 तक पूरी प्रक्रिया पूरी कर उच्चतम न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।

बैठक में यह भी तय किया गया कि मंगलवार से क्षेत्र में घर-घर जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म वितरित किए जाएंगे। साथ ही शिविर स्थलों पर भी पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र उपलब्ध रहेंगे। प्रत्येक शिविर में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे तथा सुरक्षा व्यवस्था के लिए आरपीएफ की तैनाती भी की जाएगी।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने निर्देश दिए कि इस अभियान के प्रचार-प्रसार में स्थानीय पार्षदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि फॉर्म वितरण के साथ-साथ पात्रता की गहन जांच समयबद्ध ढंग से की जाए और सभी टीमें वितरण से संबंधित जानकारी पंजिका में दर्ज करें, जिसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि फॉर्म वितरण से पहले संबंधित टीमों को सोमवार को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर निर्धारित समयसीमा के भीतर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

बैठक से पूर्व राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ सभी छह प्रस्तावित शिविर स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया।

बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी, उप सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल पारुल थपलियाल, पुलिस अधीक्षक मनोज कत्याल, सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेयी, नगर निगम आयुक्त परितोष वर्मा, उपजिलाधिकारी हल्द्वानी प्रमोद कुमार, तहसीलदार कुलदीप पाण्डे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं रेलवे के एडीआरएम मनोज कुमार, सुरक्षा प्रभारी पवन और बृजेश कुमार वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *