Nainital: उत्तराखंड के भू कानून के उल्लंघन पर नैनीताल प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 250 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने ग्राम सतबूंगा स्थित भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
जांच में सामने आया कि हरियाणा के बल्लभगढ़ निवासी श्रीमती पूनम त्रिखा के नाम ग्राम खपराड़ में पहले से श्रेणी-1(ग) की 500 वर्ग मीटर भूमि दर्ज है। इसके बावजूद उनके पति राकेश त्रिखा द्वारा ग्राम सतबूंगा में 250 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि खरीदी गई, जो भू कानून में निर्धारित सीमा का उल्लंघन पाया गया।
सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों ने दंपति के अलग-अलग रहने का दावा किया, लेकिन जिला शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि दोनों का विधिक रूप से विवाह-विच्छेद नहीं हुआ है और 500 वर्ग मीटर भूमि अब भी श्रीमती पूनम त्रिखा के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। ऐसे में अतिरिक्त भूमि का क्रय नियमों के विपरीत माना गया।
अभिलेखों और सभी पक्षों की सुनवाई के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने सतबूंगा की 250 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए। साथ ही उपजिलाधिकारी नैनीताल को राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि कर भूमि का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लेने के निर्देश भी दिए गए।

Chief Editor, Aaj Khabar
