Haldwani: जिले में शस्त्र लाइसेंसों की समीक्षा के दौरान राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल के नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। UIN (यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर) पंजीकरण न होने पर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जनपद के 35 शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं।
यह कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा लागू राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण एवं विवरणों के अद्यतन की प्रक्रिया के तहत की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के शस्त्र लाइसेंस धारकों को समय-समय पर सूचना और पर्याप्त अवसर दिए गए थे, इसके बावजूद संबंधित लाइसेंस धारकों द्वारा पोर्टल पर डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया गया।
प्रशासन ने इसे शस्त्र अधिनियम तथा शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन माना है। जिलाधिकारी ने कहा कि शस्त्र लाइसेंस केवल अधिकार नहीं, बल्कि एक गंभीर कानूनी दायित्व है। सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अवैध शस्त्रों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से यह सख्त कदम उठाया गया है।
उन्होंने सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों से अपील की है कि वे अपने शस्त्र लाइसेंस का समय से UIN पंजीकरण, नवीनीकरण तथा सभी विवरणों का अद्यतन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने पर आगे भी शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाने की कार्रवाई जारी रहेगी।

Chief Editor, Aaj Khabar
