Haldwani: जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष गलत तथ्यों के प्रस्तुतीकरण को गंभीर मानते हुए नाहिद कुरैशी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का निर्णय सुनाया है।
जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हल्द्वानी के आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा निवासी नाहिद कुरैशी पुत्र वाजिद कुरैशी के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान नाहिद कुरैशी ने न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया कि वह व्यापारी है तथा व्यापारिक कारणों से उसे अक्सर नकद धनराशि के साथ आवागमन करना पड़ता है, जिससे उसके जान-माल को खतरा बना रहता है। इसी आधार पर उसने शस्त्र लाइसेंस को यथावत बनाए रखने की मांग की।
मामले की जांच एवं परीक्षण के दौरान यह तथ्य सामने आया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आय संबंधी दावे वास्तविकता से मेल नहीं खाते। विगत वर्ष के आयकर रिटर्न के अनुसार उसकी वार्षिक आय ₹5,78,600/- पाई गई, जिस पर लगभग ₹13,000/- आयकर अदा किया गया है। इस आय विवरण पर सम्यक विचार करने के उपरांत जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि उक्त आय स्तर ऐसा नहीं है, जिससे यह माना जा सके कि व्यक्ति को कोई असाधारण या विशिष्ट खतरा है, जिसके लिए शस्त्र धारण करना अपरिहार्य हो।
उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय नैनीताल ने यह स्पष्ट किया कि शस्त्र लाइसेंस बनाए रखने का आधार उचित नहीं है। परिणामस्वरूप नाहिद कुरैशी को जारी शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने का निर्णय सुनाते हुए संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है।

Chief Editor, Aaj Khabar
