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Haldwani: जनता मिलन में आयुक्त दीपक रावत का सख्त एक्शन, बिना अनुमति प्रॉपर्टी प्रचार को बताया डिजिटल धोखाधड़ी

Haldwani: जनता मिलन में आयुक्त दीपक रावत का सख्त एक्शन, बिना अनुमति प्रॉपर्टी प्रचार को बताया डिजिटल धोखाधड़ी
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Haldwani: कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने पेंशन, भूमि विवाद, अवैध निर्माण, आधार कार्ड संशोधन, अनुसूचित जाति भवन पर कब्जा और अवैध पेड़ कटान सहित कई मामलों की सुनवाई कर अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया।

कार्यक्रम के दौरान एक भूमि स्वामी ने शिकायत की कि उनकी अनुमति और लिखित सहमति के बिना उनकी संपत्ति का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रचार किया जा रहा है। मामले को गंभीर मानते हुए आयुक्त दीपक रावत ने दोनों पक्षों को तलब कर स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का फोटो, वीडियो या विवरण बिना अनुमति सोशल मीडिया पर प्रचारित करना डिजिटल माध्यम से धोखाधड़ी की श्रेणी में आ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में संबंधित कानूनी धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी और बिना मालिक की सहमति के संपत्ति बेचने या उसका प्रचार करने वालों पर धोखाधड़ी के प्रावधान लागू हो सकते हैं।

एक अन्य मामले में जयदेवपुर, आरटीओ रोड स्थित भूमि पर कथित कब्जे और लैंड फ्रॉड की शिकायत मिलने पर आयुक्त ने लेखपाल को जांच के निर्देश दिए। प्रथम दृष्टया तथ्यों के आधार पर भूमि विक्रेता पी.सी. पंत, विभा पंत तथा प्रॉपर्टी डीलर मदन टम्टा के विरुद्ध नियमानुसार एफआईआर दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

गुलजारपुर, कालाढूंगी में स्वामित्व विवाद के बीच तीन पेड़ों को काटकर 1.80 लाख रुपये में बेचने के मामले में भी आयुक्त ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि जब भूमि विवाद न्यायिक प्रक्रिया में हो तो यथास्थिति बनाए रखना अनिवार्य है। बेचे गए पेड़ों की 1.80 लाख रुपये की राशि का स्वामित्व तय होने तक उसे सुरक्षित सरकारी खाते में जमा कराने के निर्देश उपजिलाधिकारी को दिए।

इसके अलावा जनता मिलन में पेंशन बहाली, अनुसूचित जाति की वृद्ध महिला के भवन पर कथित कब्जा, परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने और आधार कार्ड में जन्मतिथि संशोधन जैसी शिकायतों पर भी आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देते हुए कई मामलों का मौके पर समाधान कराया।

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