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Haldwani: जनता मिलन में आयुक्त दीपक रावत का सख्त एक्शन, लंबित भूमि विवादों और अवैध खरीद फरोख्त पर कड़े निर्देश

Haldwani: जनता मिलन में आयुक्त दीपक रावत का सख्त एक्शन, लंबित भूमि विवादों और अवैध खरीद फरोख्त पर कड़े निर्देश
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Haldwani:  कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने शनिवार को कैंप कार्यालय हल्द्वानी में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में भूमि विवाद, सड़क निर्माण, नजूल भूमि, अनुसूचित जाति की भूमि के अवैध क्रय-विक्रय, भू-अभिलेखों की त्रुटियों समेत पेयजल और विद्युत से जुड़ी शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों के त्वरित समाधान और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

जनता मिलन में हल्द्वानी निवासी ईश्वरी दत्त ने नौ माह से लंबित भूमि बंटवारे (कुर्रा/फाट) की शिकायत की। इस पर आयुक्त ने उपजिलाधिकारी हल्द्वानी को तलब कर सभी लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने और आदेशों की अवहेलना करने वाले लेखपालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एसडीएम कोर्ट से धारा-176 के तहत आदेश पारित होने के बाद भी कार्रवाई में देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

रामनगर क्षेत्र की उमादेवी ने अनुसूचित जाति की भूमि के कथित अवैध विक्रय की शिकायत की। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति बिना सक्षम अनुमति के एससी-एसटी की कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। ऐसा करना दंडनीय अपराध है और ऐसी रजिस्ट्री या इकरारनामा निरस्त किया जा सकता है। मामले में उपजिलाधिकारी रामनगर से विस्तृत आख्या तलब की गई है।

ग्राम सभा छिड़ा के ग्रामीणों ने वीरभट्टी-छिड़ा मार्ग का निर्माण वन विभाग की आपत्तियों के कारण रुके होने की जानकारी दी। आयुक्त ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर वन विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए शीघ्र सड़क निर्माण शुरू कराने के निर्देश दिए।

हल्द्वानी निवासी विपिन चंद्र ने खतौनी में नाम गलत दर्ज होने की शिकायत की, जिस पर आयुक्त ने उपजिलाधिकारी को नियमानुसार सुधार कराने के निर्देश दिए।

जनता मिलन में रामनगर निवासी नितिन ढोमणे ने नजूल भूमि की धोखाधड़ी से खरीद का मामला उठाते हुए धनराशि और भूखंड वापस दिलाने की मांग की। आयुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विक्रेता से शिकायतकर्ता की धनराशि तत्काल वापस कराने तथा आवश्यकता पड़ने पर चेक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही आयुक्त ने सभी नजूल भूमि पर प्रमुख स्थानों पर सूचना पट्ट लगाने के निर्देश दिए, जिन पर स्पष्ट रूप से लिखा जाए कि यह सरकारी भूमि है और इसका क्रय-विक्रय दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा सभी शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

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