Nainital: जनपद नैनीताल में कृषि प्रयोजन के लिए आवंटित पट्टे की भूमि का व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की न्यायालय द्वारा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन सिद्ध होने पर सूर्या गांव, पट्टी चोपड़ा स्थित 0.220 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश पारित किए गए हैं।
प्रशासनिक जानकारी के अनुसार गोपाल सिंह, केशर सिंह एवं उदुली देवी को श्रेणी–5 एवं श्रेणी–7(क) के अंतर्गत उक्त भूमि कृषि कार्य हेतु आवंटित की गई थी। जांच के दौरान पाया गया कि भूमि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के विपरीत करते हुए उसे विकास किरोला के पक्ष में लीज पर दे दिया गया। संबंधित भूमि पर होटल/रिसोर्ट का निर्माण कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।
राजस्व अभिलेखों एवं स्थलीय निरीक्षण में अनियमितता की पुष्टि के बाद जिलाधिकारी न्यायालय ने भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश जारी किया। साथ ही परगना अधिकारी नैनीताल को निर्देशित किया गया है कि नियमानुसार भूमि का विधिवत कब्जा लेकर शीघ्र आख्या प्रस्तुत करें।
प्रशासन की इस कार्रवाई को पट्टा शर्तों के उल्लंघन के विरुद्ध सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। स्पष्ट किया गया है कि कृषि भूमि के दुरुपयोग पर आगे भी कठोर कदम उठाए जाएंगे।

Chief Editor, Aaj Khabar
