Nainital: सरोवर नगरी नैनीताल की यातायात व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और पर्यटक-अनुकूल बनाने के लिए प्रशासन ने कई अहम फैसले लिए हैं। कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में ट्रैफिक प्रबंधन, सड़क सुरक्षा और पार्किंग व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में सबसे बड़ा फैसला 1 अगस्त 2026 से नैनीताल की मॉल रोड को ‘नो हॉर्न जोन’ घोषित करने का लिया गया। इस तिथि के बाद मॉल रोड पर वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माने सहित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आवश्यक आदेश जारी करने तथा व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा नैनी झील के चारों ओर यातायात को सुचारु बनाने के लिए तल्लीताल डांठ से हनुमानगढ़ी बैंड तक पूरे मार्ग को प्रभावी नो-पार्किंग जोन के रूप में लागू किया जाएगा। पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से सड़क किनारे अवैध पार्किंग पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे।
बैठक में बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र वाले सरकारी और निजी वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्णय भी लिया गया। ऐसे वाहनों को सीज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही निजी वाहनों से अवैध रूप से टैक्सी संचालन करने वालों के खिलाफ भी संयुक्त अभियान चलाकर चालान और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पर्यटकों की सुविधा और शहर में पार्किंग की समस्या के स्थायी समाधान के लिए रूसी बाईपास को आधुनिक पार्किंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित पार्किंग में शौचालय, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार कराने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए गए हैं।
कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि इन फैसलों से नैनीताल में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, ध्वनि प्रदूषण में कमी आएगी और स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों को भी बड़ी राहत मिलेगी।

Chief Editor, Aaj Khabar
