Nainital: पर्यटकों की सुविधा और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से नैनीताल प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। 1 अगस्त 2026 से माल रोड क्षेत्र को ‘नो हॉर्न ज़ोन’ घोषित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान माल रोड पर किसी भी वाहन द्वारा हॉर्न बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियम का उल्लंघन करने वालों पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
कुमाऊं आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने बताया कि माल रोड पर अत्यधिक शोर-शराबे के कारण पर्यटकों और स्थानीय लोगों को असुविधा होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि लोग शांतिपूर्ण वातावरण में घूम-फिर सकें और पैदल यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
उन्होंने बताया कि स्थानीय लोग पहले से ही इस व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। बाहरी पर्यटकों तक नियम की जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। माल रोड के आसपास होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं और लगातार अनाउंसमेंट भी किए जाएंगे।
आयुक्त ने वाहन चालकों से अपील की कि माल रोड में प्रवेश करते समय हॉर्न का प्रयोग बिल्कुल न करें। उन्होंने कहा कि शुरुआती कुछ दिनों तक प्रशासन का फोकस लोगों को जागरूक करने पर रहेगा, लेकिन इसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करते हुए ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
प्रशासन का कहना है कि यह पहल ध्वनि प्रदूषण कम करने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और नैनीताल आने वाले पर्यटकों को शांत एवं बेहतर अनुभव उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है।

Chief Editor, Aaj Khabar
