Nainital: नैनीताल में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार भवाली के कथित व्यापारी नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता नरेश पांडे को अदालत से राहत नहीं मिली है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर तोमर की अदालत ने पांडे की ओर से दाखिल जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अदालत में नरेश पांडे के अधिवक्ता द्वारा जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसे निरस्त कर दिया। नरेश पांडे पर आरोप है कि उसने अपनी एक सहयोगी महिला के साथ मिलकर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया।
यह मामला पहले से ही क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

Chief Editor, Aaj Khabar
