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New Delhi: नई जीएसटी सुधार से आम जनता को बड़ी राहत, 22 सितंबर से लागू होंगी नई दरें

New Delhi: नई जीएसटी सुधार से आम जनता को बड़ी राहत, 22 सितंबर से लागू होंगी नई दरें
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New Delhi: केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ा सुधार करते हुए कर संरचना को और सरल बनाने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं जीएसटी परिषद बैठक में चार कर स्लैब को घटाकर केवल दो कर दरें तय की गईं हैं। इसके तहत अब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत दरें लागू होंगी, जबकि तंबाकू, लक्जरी कार और शराब जैसी वस्तुओं पर विशेष 40 प्रतिशत कर लगाया जाएगा।

सरकार के इस फैसले से आम लोगों को सीधे लाभ मिलेगा। दूध, पनीर, रोटी और कुछ जीवनरक्षक दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुएं अब कर मुक्त हो जाएंगी। वहीं नूडल्स, चॉकलेट, बटर और अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं पर 5 प्रतिशत कर लगेगा। टीवी, एसी, कार, बाइक, सीमेंट और ऑटो पार्ट्स पर कर दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है।

पहले और अब की दरों की तुलना

वस्तु/सेवा पहले की दर नई दर
दूध, पनीर, रोटी, दवाइयाँ 5% 0%
नूडल्स, चॉकलेट, बटर 12–18% 5%
टीवी, एसी, फ्रिज 28% 18%
कार, बाइक, ऑटो पार्ट्स 28% 18%
सीमेंट 28% 18%
कपड़े (₹1000 तक) 12% 5%
जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा 18% 0%
तंबाकू, शराब, लक्जरी कार 28%+ 40%

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से त्योहारी सीजन में उपभोक्ता मांग बढ़ेगी और बाजार को नई ऊर्जा मिलेगी। हालांकि सरकार को करीब 48 हजार करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान की आशंका है, लेकिन राज्यों को जीएसटी हिस्सेदारी बढ़ने से लाभ होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सुधार को जनता को राहत देने और समावेशी विकास की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम बताया है। सरकार को उम्मीद है कि यह सुधार देश की अर्थव्यवस्था को गति देगा और आम उपभोक्ताओं को सीधी राहत प्रदान करेगा।

 

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