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केरल में भाजपा नेता की हत्या में पीएफआई से जुड़े 15 दोषियों को सजा ए मौत।

केरल में भाजपा नेता की हत्या में पीएफआई से जुड़े 15 दोषियों को सजा ए मौत।
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त्रिवेंद्रम। केरल की एक कोर्ट ने प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 14 कार्यकर्ताओं को भाजपा नेता की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई है। भाजपा के ओबीसी विंग के नेता रंजीत श्रीनिवासन की दिसंबर 2021 में हत्या कर दी थी। मवेलीक्कारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वीजी श्रीदेवी ने फैसला सुनाया। रंजीत, जो भाजपा के ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव और एक वकील थे, को 19 दिसंबर, 2021 की सुबह अलाप्पुझा नगर पालिका के वेल्लाकिनार स्थित उनके घर पर आरोपियों ने बहुत बेरहमी से हत्या कर दी थी। अदालत ने इस मामले में प्रतिबंधित पीएफआई और उसकी राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े सभी 15 आरोपियों को 20 जनवरी, 2024 को अपराध का दोषी पाया था, जहां अभियोजन पक्ष ने सजा की मात्रा पर बहस के दौरान दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी। वहीं बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि यह मामला दुर्लभतम से दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आएगा, जिसके लिए मौत की सजा दी जानी चाहिए। दोषियों में नैजम, अजमल, अनूप, मुहम्मद असलम, सलाम पोन्नाड, अब्दुल कलाम, सफरुद्धीन, मुनशाद, जसीब राजा, नवास, शेमीर, नसीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवथुंगल और शामनास अशरफ शामिल हैं।

केरल में भाजपा नेता की हत्या में पीएफआई से जुड़े 15 दोषियों को सजा ए मौत।

केरल में भाजपा नेता की हत्या में पीएफआई से जुड़े 15 दोषियों को सजा ए मौत।

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