Haldwani: नैनीताल जनपद में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने गुंडा एक्ट से जुड़े मामलों में अहम आदेश पारित किए हैं। पुलिस आख्या और मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर जहां कई व्यक्तियों के खिलाफ प्रस्तावित व चल रही कार्रवाई को निरस्त कर दिया गया है, वहीं दो व्यक्तियों को छह माह के लिए जनपद से बाहर रखने का आदेश जारी किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शाहरुख पुत्र मोहम्मद सलीम (थाना बनभूलपुरा) वर्तमान में मंडी में सब्जी बेचकर आजीविका चला रहा है। विजय शर्मा (थाना रामनगर) किसी भी अवांछित गतिविधि में संलिप्त नहीं पाया गया। लखन भोला (थाना बनभूलपुरा) पत्नी व बच्चों के साथ हरिद्वार में निवास कर रहा है। वहीं विनायक पुत्र अनिल कुमार (थाना रामनगर) और आशु श्रीवास्तव पुत्र श्याम श्रीवास्तव (थाना रामनगर) के संबंध में पुलिस रिपोर्ट में उनका चाल-चलन सामान्य व शांत बताया गया है। अमन गुप्ता पुत्र सीताराम (थाना लालकुआं) मजदूरी कर जीवनयापन कर रहा है।
इन सभी मामलों में जिला मजिस्ट्रेट ने यह मानते हुए कि वर्तमान में इन व्यक्तियों की गतिविधियां सामान्य हैं और सार्वजनिक शांति के लिए कोई तात्कालिक खतरा नहीं है, उनके विरुद्ध गुंडा एक्ट के अंतर्गत प्रस्तावित अथवा जारी कार्यवाही को निरस्त कर दिया।
वहीं दूसरी ओर शाहरुख पुत्र साजिद, निवासी इंदिरा नगर, थाना बनभूलपुरा और नवीन सिंह रावत पुत्र दीवान सिंह रावत, निवासी डाक बंगला वार्ड संख्या एक, थाना कालाढूंगी के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने दोनों को छह माह के लिए गुंडा घोषित कर जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर रहने का आदेश जारी किया है।
प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय पूरी तरह तथ्यों, पुलिस आख्या और वर्तमान परिस्थितियों के गहन आकलन के बाद लिया गया है, ताकि जनपद में शांति व्यवस्था बनी रहे और कानून का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

Chief Editor, Aaj Khabar
