Haldwani: जनपद नैनीताल में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 प्रतिष्ठानों और एक स्कूल मेस पर कुल 13 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी विवेक राय की अदालत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत मामलों की सुनवाई के बाद यह कार्रवाई की गई। जांच में बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार, गंदगी में खाद्य निर्माण, अधोमानक खोया और मसालों की बिक्री, मिथ्याछाप उत्पाद, एक्सपायर्ड सामग्री के प्रयोग तथा लेबलिंग नियमों के उल्लंघन जैसे गंभीर मामले सामने आए।
सबसे बड़ा जुर्माना 1.25 लाख रुपये जायसवाल स्वीट्स एवं फास्ट फूड, सिंधी चौराहा के संचालक हरीश चंद्र जायसवाल पर लगाया गया। विभागीय जांच में प्रतिष्ठान में बिना लाइसेंस अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ तैयार किए जाने की पुष्टि हुई। वहीं, नानक स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पर अधोमानक खोया बेचने के मामले में 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वी मार्ट रिटेल लिमिटेड पर मिथ्याछाप सूचना देने के आरोप में 1 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया। ब्राउनीज़ द बेक शॉप एंड कैफे में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री के प्रयोग और निर्माण स्थल पर गंदगी मिलने पर 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में कई प्रतिष्ठानों में एक्सपायर्ड सामग्री का उपयोग, गंदगी में खाद्य निर्माण और बिना लाइसेंस कारोबार संचालित होने के मामले सामने आए। कुछ स्थानों से अधोमानक हल्दी, धनिया पाउडर और खोया भी बरामद किया गया। कार्रवाई की जद में जायसवाल स्वीट्स हाउस, नानक स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, ब्राउनीज़ द बेक शॉप एंड कैफे, भाटिया होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, उत्तरॉचल स्वीट्स और न्यू बॉम्बे फूड प्रोडक्ट्स सहित कई प्रतिष्ठान आए। शेरवुड कॉलेज की मेस में अधोमानक धनिया पाउडर के उपयोग पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा राजस्थान और हरियाणा की कुछ बाहरी खाद्य कंपनियों पर भी अधोमानक उत्पाद बेचने के मामले में कार्रवाई की गई।
अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने लोगों से खाद्य सामग्री खरीदते समय गुणवत्ता और एक्सपायरी डेट अवश्य जांचने की अपील की।

Chief Editor, Aaj Khabar
