Dehradun: प्रदेश में नगर निकायों को सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के नाम बदलने से पहले अब शासन से अनुमति लेनी होगी। शहरी विकास विभाग के अपर सचिव गौरव कुमार ने इस संबंध में सभी नगर आयुक्तों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि कुछ स्थानीय निकाय बिना शासन की अनुमति के ही नाम परिवर्तन कर रहे हैं, जो नियमों के विरुद्ध है। अब कोई भी नाम परिवर्तन का प्रस्ताव पहले शासन को भेजा जाएगा और केवल अनुमति मिलने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी।
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Chief Editor, Aaj Khabar
