Nainital: जनपद में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने शनिवार को दो बड़ी प्रशासनिक कार्रवाइयाँ कीं। गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत चार आदतन अपराधियों को छह माह के लिए नैनीताल जनपद की सीमा से बाहर रहने (जिला बदर) के आदेश जारी किए गए, जबकि शस्त्रों के दुरुपयोग और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर चार व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। वहीं, समीक्षा के बाद तीन व्यक्तियों को गुंडा एक्ट और चार को शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई से राहत दी गई।
गुंडा एक्ट के तहत जारी आदेशों में रामनगर निवासी रोहित पांडे, मल्लीताल निवासी देव सिंह जाटव, हल्द्वानी निवासी गौरव मेहंदी रत्ता और हिमांशु पंत उर्फ पटाखा को छह माह के लिए जिला बदर किया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार इन सभी के विरुद्ध हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, चोरी और अन्य गंभीर धाराओं में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। प्रशासन का कहना है कि इनकी आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण और जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है।
वहीं, शस्त्रों के दुरुपयोग के मामलों में त्रिभुवन चंद, ललित बेलवाल, इश्तियाक अली और मोहम्मद सलीम के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। प्रशासन के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर फायरिंग, लाइसेंसी हथियार के दुरुपयोग तथा आपराधिक मामलों में संलिप्तता को देखते हुए यह कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शस्त्र अनुज्ञप्ति एक विशेष वैधानिक अधिकार है, जिसका उपयोग पूरी जिम्मेदारी और कानून के दायरे में रहकर किया जाना अनिवार्य है।
दूसरी ओर, अभिलेखों और तथ्यों की समीक्षा के बाद चंदन टाकुली, विश्वनाथ और जीवन कनवाल के विरुद्ध चल रही गुंडा एक्ट की कार्रवाई समाप्त कर दी गई। वहीं सतीश नैनवाल, निसार सिद्दीकी, शाहनवाज मलिक और अदनान नवाब के विरुद्ध लंबित शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी समाप्त कर दी गई।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कहा कि जनपद में शांति, कानून व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराधियों और शस्त्रों के दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति आगे भी जारी रहेगी तथा ऐसे मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Chief Editor, Aaj Khabar
