Nainital: सरोवर नगरी नैनीताल में ईद-उल-जुहा की नमाज को लेकर पिछले दो दिनों से चल रहा विवाद आखिरकार समाप्त हो गया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए 28 मई 2026 को प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक डीएसए फ्लैट्स मैदान में ईद की नमाज अदा करने की अनुमति प्रदान कर दी है।
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुस्लिम समाज में राहत का माहौल है। समाज के लोगों ने अदालत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि करीब 100 वर्षों से चली आ रही परंपरा को बनाए रखने के लिए यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। लोगों का कहना है कि आदेश आने के बाद तमाम तरह की अफवाहों पर भी विराम लग गया है।
बताया गया कि अंजुमन कमेटी द्वारा पहले पुलिस और प्रशासन से अनुमति के लिए गुहार लगाई गई थी, लेकिन उनकी मांग पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। वहीं कुछ दिन पूर्व डीएसए द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद उसे कुछ घंटों में ही निरस्त कर दिया गया था, जिससे मुस्लिम समाज में मायूसी का माहौल बन गया था। समाज के लोगों का कहना था कि वर्षों पुरानी धार्मिक परंपरा को समाप्त करने का प्रयास उन्हें आहत कर रहा था।
अब उच्च न्यायालय के आदेश के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है और तय कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार सुबह 9 बजे डीएसए ग्राउंड में ईद की नमाज अदा की जाएगी। प्रशासन ने भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं।

Chief Editor, Aaj Khabar
