Nainital: त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के तहत मतदान दिवस पर मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) वंदना ने बताया कि प्रत्येक मतदाता को मतदान केंद्र में प्रवेश से पहले अपनी पहचान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
इसके लिए आयोग ने 25 से अधिक वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्य घोषित किया है। इनमें आधार कार्ड, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी EPIC कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, विभिन्न विभागों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, छात्र पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक या आश्रित प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, टेलीफोन/बिजली/पानी के बिल, दुकान पंजीकरण पत्र, गैस कनेक्शन दस्तावेज, संवाहक लाइसेंस, निवास प्रमाण पत्र, तथा राज्य पुलिस या ग्राम पंचायत द्वारा अधिकृत पहचान पत्र शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि विधानसभा निर्वाचन की भांति लेखपाल या संबंधित ग्राम में तैनात अध्यापक भी मतदाता की पहचान के लिए अधिकृत होंगे। जिलाधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित दिन मतदान कर लोकतंत्र को सशक्त बनाने में भागीदार बनें।
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Chief Editor, Aaj Khabar

