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New Delhi: 1 मार्च 2025 से ट्रैफिक नियम सख्त,जुर्माने की राशि 10 गुना बढ़ी, जेल की सजा भी संभव

New Delhi: 1 मार्च 2025 से ट्रैफिक नियम सख्त,जुर्माने की राशि 10 गुना बढ़ी, जेल की सजा भी संभव
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New Delhi: भारत सरकार ने 1 मार्च 2025 से नए सख्त ट्रैफिक नियम लागू कर दिए हैं, जिसके तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने और जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

इन नए नियमों के तहत, ट्रैफिक उल्लंघन पर जुर्माने की राशि पहले के मुकाबले 10 गुना तक बढ़ा दी गई है। खासतौर पर लापरवाह ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने, बिना हेलमेट वाहन चलाने और मोबाइल फोन के इस्तेमाल जैसे मामलों पर कड़ा रुख अपनाया गया है।

नए ट्रैफिक नियमों के तहत जुर्माने और सजा:

• शराब पीकर गाड़ी चलाना: अब 10,000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की जेल होगी। दोबारा पकड़े जाने पर 15,000 रुपये का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है। पहले यह जुर्माना मात्र 1,000-1,500 रुपये था।

• बिना हेलमेट: अब 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित हो सकता है। पहले यह जुर्माना केवल 100 रुपये था।

• गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल: अब 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, जो पहले सिर्फ 500 रुपये था।

• अवैध लाइसेंस या बीमा नहीं होने पर: 5,000 रुपये और 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। तीन महीने की जेल और सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान है।

• प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होने पर: 10,000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की जेल और सामुदायिक सेवा अनिवार्य होगी।

• तीन सवारी और ओवरस्पीडिंग: दोपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना और लापरवाह ड्राइविंग पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

• इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देना: 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

• सिग्नल जंपिंग और ओवरलोडिंग: रेड लाइट जंप करने पर 5,000 रुपये और ओवरलोडिंग करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

• नाबालिग द्वारा वाहन चलाना: 25,000 रुपये का जुर्माना, 3 साल की जेल, वाहन का पंजीकरण रद्द और 25 साल तक लाइसेंस न मिलने का प्रावधान किया गया है।

सरकार का मानना है कि ये कड़े नियम सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मददगार साबित होंगे। जनता को नए नियमों के प्रति जागरूक रहने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है।

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