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Uttarakhand: उत्तराखंड में 13 अक्टूबर से गुटखा और पान मसाले पर एक साल की रोक, बिक्री से लेकर निर्माण और भंडारण तक प्रतिबंध लाग

Uttarakhand: उत्तराखंड में 13 अक्टूबर से गुटखा और पान मसाले पर एक साल की रोक, बिक्री से लेकर निर्माण और भंडारण तक प्रतिबंध लाग
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Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार ने जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला समेत अन्य खाद्य उत्पादों पर सख्ती बढ़ा दी है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने इन उत्पादों की बिक्री, निर्माण, भंडारण और वितरण पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार, प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 13 अक्टूबर 2027 तक प्रभावी रहेगा।

जारी आदेश में कहा गया है कि यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत की गई है। इसके दायरे में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला तथा अन्य संबंधित खाद्य उत्पाद शामिल हैं।

जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला

खाद्य सुरक्षा आयुक्त की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटिन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद गुटखा और पान मसाला जैसे उत्पादों में इनका उपयोग किए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे उत्पादों से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी नुकसान को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने प्रतिबंध को आवश्यक बताया है।

इस फैसले के बाद उत्तराखंड में प्रतिबंधित श्रेणी के उत्पादों की केवल बिक्री ही नहीं, बल्कि उनका निर्माण, भंडारण और वितरण करना भी प्रतिबंध के दायरे में होगा। आदेश का उद्देश्य ऐसे उत्पादों की उपलब्धता पर रोक लगाकर जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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