Nainital: जनपद नैनीताल में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच अपराधियों को गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार संबंधित आरोपियों को छह माह तक जनपद की सीमा में प्रवेश करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना मुखानी क्षेत्र के तपन दास पुत्र विनोद दास के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तीन तथा आयुध अधिनियम का एक मुकदमा दर्ज है। कालाढूंगी थाना क्षेत्र के गुलजारपुर चकलुवा निवासी राकेश कुमार पुत्र सोबन राम पर एनडीपीएस एक्ट के चार मामले पंजीकृत हैं।
रामनगर थाना क्षेत्र के शिवलालपुर निवासी योगेश सागर पुत्र छत्रपाल के विरुद्ध आबकारी अधिनियम, आईपीसी, गैंगस्टर एक्ट एवं आर्म्स एक्ट के तहत विभिन्न अभियोग दर्ज पाए गए हैं।
इसी क्रम में लालकुआं थाना क्षेत्र के जयपुर बीसा निवासी कृपाल सिंह उर्फ सोनू पुत्र राम सिंह तथा धौला बाजपुर क्षेत्र के विजय कुमार आर्य पुत्र मदनलाल के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के पांच-पांच मुकदमे दर्ज हैं।
पुलिस रिपोर्ट और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने सभी को गुंडा घोषित करते हुए छह माह के लिए जनपद से निष्कासित करने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि आमजन में सुरक्षा और कानून के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हो सके।

Chief Editor, Aaj Khabar
