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Nainital: हाईकोर्ट के आदेश पर नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पद पर होगा पुनर्मतदान, अपहरण के आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश

Nainital: हाईकोर्ट के आदेश पर नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पद पर होगा पुनर्मतदान, अपहरण के आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश
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Nainital: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिए पुनर्मतदान कराने का आदेश दिया है। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को इस संबंध में सिफारिश भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, पुलिस महानिरीक्षक को जिला पंचायत सदस्यों के कथित अपहरण के मामले में दोषियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दिए गए हैं।

अदालत का यह फैसला हाल ही में हुई चुनावी प्रक्रिया में उत्पन्न विवाद और गंभीर आरोपों के बाद आया है। मामले में कई जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण और मतदान में बाधा डालने के आरोप लगाए गए थे, जिनकी जांच जारी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

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Cynthia

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