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Nainital: जाति छुपाकर जमीन बेचने पर सख्ती, 1.170 हेक्टेयर भूमि सरकार में निहित

Nainital: जाति छुपाकर जमीन बेचने पर सख्ती, 1.170 हेक्टेयर भूमि सरकार में निहित
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Nainital: रामनगर के ढेला बंदोबस्ती गांव में जाति छुपाकर भूमि विक्रय करने के गंभीर मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 1.170 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार में निहित कर दिया है। कलेक्टर नैनीताल की अदालत ने इस प्रकरण में स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति सामान्य वर्ग को भूमि बेचना कानून का उल्लंघन है।

प्रशासनिक जांच में सामने आया कि वर्ष 1993 में उक्त भूमि का विक्रय किया गया था, लेकिन विक्रय विलेख और मुख्तारनामे में विक्रेताओं की जाति का उल्लेख नहीं किया गया। बाद में “सरकार बनाम सीताराम आदि” मामले की सुनवाई के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ कि वर्ष 2013 में विक्रेताओं में से एक को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था तथा परिवार रजिस्टर में भी उनका वर्ग इसी श्रेणी में दर्ज पाया गया।

अदालत ने अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के स्थापित सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि जाति का निर्धारण जन्म और पिता की जाति के आधार पर होता है। इस आधार पर बिना अनुमति किया गया भूमि विक्रय अवैध करार दिया गया।

कलेक्टर ललित मोहन रयाल ने इसे उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 157 का उल्लंघन मानते हुए भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दिया। साथ ही उपजिलाधिकारी रामनगर को निर्देश दिए गए हैं कि आदेश का तत्काल राजस्व अभिलेखों में अंकन कराया जाए और भूमि का कब्जा सरकार के पक्ष में सुनिश्चित किया जाए।

प्रशासन की इस कार्रवाई को अवैध भूमि हस्तांतरण के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है।

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