॰ अपर जिलाधिकारी (ADM) ने खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन, अस्वच्छता और बिना लाइसेंस कारोबार करने वाले व्यापारियों पर की सख्त कार्रवाई।
Nainital: नैनीताल जिले में आम जनमानस की सेहत से खिलवाड़ करने वाले खाद्य कारोबारियों पर प्रशासन ने सख्ती बरती है। अपर जिलाधिकारी (न्याय निर्णयन अधिकारी), नैनीताल के न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत वादों की सुनवाई करते हुए 22 व्यापारियों और प्रतिष्ठानों पर अर्थदण्ड (जुर्माना) लगाया है। जारी प्रेस नोट के अनुसार, इन सभी दोषियों पर कुल मिलाकर 3,70,000 रुपये (तीन लाख सत्तर हजार) का जुर्माना लगाया गया है।
कार्रवाई के मुख्य बिंदु और प्रमुख डिफॉल्टर:
न्यायालय के आदेशानुसार जिन बड़े प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हुई है, उनमें कई जाने-माने नाम भी शामिल हैं:
वी-मार्ट रिटेल लि. (हल्द्वानी): खाद्य लाइसेंस में अपूर्ण एवं भ्रामक सूचना देने के अपराध में सबसे अधिक 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
कपिलाज स्टील्स एवं रेस्टोरेंट (हल्द्वानी): इस प्रतिष्ठान पर दो अलग-अलग मामलों में कुल 70,000 रुपये का अर्थदण्ड लगा है। इनमें मिथ्याछाप (Misbranded) सिल्वर लीव्स (चांदी का वर्क) के निर्माण एवं विक्रय के लिए 40,000 रुपये और अधोमानक (Substandard) खुला खोया बेचने के लिए 30,000 रुपये का जुर्माना शामिल है।
माँ वैष्णो कम्युनिकेशन एण्ड पतंजलि स्टोर: अपने प्रतिष्ठान के जरिए कालातीत (Expired) खाद्य सामग्री बेचने पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
सती मिष्ठान भण्डार और सरस्वती स्नैक्स: अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में मिठाइयों तथा खाद्य पदार्थों का निर्माण/विक्रय करने पर दोनों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगा है।
डेयरी, मीट और अन्य कारोबारियों पर भी गिरी गाज:
प्रशासन ने डेयरी उत्पादों और बिना लाइसेंस चलने वाली मांस की दुकानों पर भी चाबुक चलाया है:
अधोमानक दूध और पनीर बेचने के आरोप में ‘कृष्णा डेयरी’ पर 25,000 रुपये, ‘मदर डेयरी प्वॉइंट’ पर 15,000 रुपये, और ‘गुरमीत सिंह’ पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अधोमानक खुला घी बेचने पर राम शर्मा पर 20,000 रुपये का अर्थदण्ड लगा है।
प्रतिष्ठान में गंदगी होने और रजिस्ट्रेशन में सही पता अंकित न होने पर पीयूष/हरीश फुलारा पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बिना अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के खाद्य कारोबार करने वाले जफर फिश शॉप और मोहम्मद शमी पर 20,000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।
इसके अलावा, ए.आर. चिकन शॉप, झम्मन पाल झटका मटन एंड चिकन शॉप और अन्य कई लोगों पर बिना लाइसेंस व अस्वच्छ परिस्थितियों में मीट व खाद्य कारोबार करने के आरोप में 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है।
‘दुबे नमकीन एवं गजक भण्डार’ पर मिथ्याछाप गजक बेचने के कारण 15,000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।
प्रशासन की इस कार्रवाई से जिले में बिना लाइसेंस और अमानक स्तर का खाद्य कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी ऐसी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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Chief Editor, Aaj Khabar
