Nainital: नैनीताल की प्रसिद्ध मॉल रोड पर 1 अगस्त 2026 से वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा। तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक पूरे क्षेत्र को नो हॉर्न जोन घोषित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने मंगलवार को जिला कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में नो हॉर्न जोन को प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस, परिवहन, नगर पालिका, राजस्व और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को व्यापक प्रचार-प्रसार, साइन बोर्ड और फ्लेक्स लगाने तथा स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को पहले से जागरूक करने के निर्देश दिए।
बैठक में तय किया गया कि 24 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए एनसीसी, एनएसएस, मेरा युवा भारत के स्वयंसेवकों सहित स्थानीय संगठनों, व्यापार मंडल, टैक्सी एसोसिएशन, नाव संगठन और अन्य संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा।
जिलाधिकारी ने मॉल रोड पर एक सप्ताह के भीतर विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए, ताकि आदेश का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जा सके और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो सके।
उन्होंने कहा कि नैनीताल देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों का प्रमुख पर्यटन स्थल है। मॉल रोड की शांत और प्राकृतिक पहचान को बनाए रखने, ध्वनि प्रदूषण कम करने तथा पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे 1 अगस्त से लागू होने वाले आदेश का पूरी तरह पालन करें।


Chief Editor, Aaj Khabar
