Nainital: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में शराब के दाम बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह आदेश शराब निर्माता कंपनी मैसर्स इंडियन ग्लाइकोल्स लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने की।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार ने 28 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर शराब के दाम बढ़ाने का निर्णय लिया, जो मौजूदा नियमों के विरुद्ध है। दलील दी गई कि आबकारी वर्ष के मध्य में शराब के दामों में वृद्धि नहीं की जा सकती। साथ ही यह भी कहा गया कि केवल नोटिफिकेशन जारी कर उत्तराखंड आबकारी नीति नियमावली में संशोधन नहीं किया जा सकता, इसके लिए निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।
वहीं राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि सरकार को शराब के दाम तय करने और उनमें बदलाव करने का अधिकार है। हालांकि, हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के तर्कों को सही मानते हुए 28 नवंबर को जारी नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी।
हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद प्रदेश में शराब के बढ़े हुए दामों पर फिलहाल अमल नहीं हो सकेगा। मामले में अगली सुनवाई तक स्थिति यथावत रहेगी।

Chief Editor, Aaj Khabar
