Ramnagar: आयकरदाताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 अथवा असेसमेंट वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2025 कर दी है। इस संबंध में जानकारी टैक्स अधिवक्ता एवं रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन के उपसचिव मनु अग्रवाल ने दी।
रामनगर टैक्स बार के अध्यक्ष पूरन पाण्डेय ने बताया कि CBDT द्वारा ITR फॉर्म में किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों तथा सिस्टम में आवश्यक तकनीकी बदलावों के चलते अतिरिक्त समय की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि तिथि बढ़ाए जाने का निर्णय टैक्सपेयर्स को सटीक और सही ढंग से फाइलिंग करने में सहायता करेगा।
CBDT के अनुसार, एक्सटेंडेड ITR फॉर्म, TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन और सिस्टम डेवलपमेंट से जुड़ी जरूरतों को देखते हुए यह समय विस्तार दिया गया है। बोर्ड ने कहा कि यह निर्णय टैक्सपेयर्स को बेहतर और सहज फाइलिंग अनुभव प्रदान करेगा। संबंधित औपचारिक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।
गौरतलब है कि 31 जुलाई की डेडलाइन सामान्य श्रेणी के टैक्सपेयर्स, विशेष रूप से वेतनभोगी कर्मचारियों और उन टैक्सदाताओं पर लागू होती है, जिनके खातों का ऑडिट आवश्यक नहीं होता। अब इन वर्गों को 46 अतिरिक्त दिन मिलेंगे। हालांकि, अंतिम तिथि के बाद रिटर्न दाखिल करने पर ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है।
इससे पूर्व रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पूरन पाण्डेय के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय को ज्ञापन भेजकर रिटर्न की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की गई थी।
CBDT के इस निर्णय का रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन ने स्वागत किया है। अध्यक्ष पूरन पाण्डेय के साथ-साथ मनु अग्रवाल, गौरव गोला, नावेद सैफी, गुलरेज़ रज़ा, सागर भट्ट, विशाल रस्तोगी, प्रबल बंसल, फैजुल हक़, संजीव अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, राकेश राही, भोपाल रावत, मोहम्मद फ़िरोज़, रोहित माहेश्वरी, जीशान मलिक, मनोज बिष्ट, लाइक अहमद, आयुष अग्रवाल, बालम सिंह राणा, शोभित अग्रवाल, बलविंदर कोहली सहित कई टैक्स अधिवक्ताओं ने निर्णय का समर्थन किया है।
For latest news updates click here
For English news updates click here

Chief Editor, Aaj Khabar

