नैनीताल। हाईकोर्ट ने सिडकुल हरिद्वार में ग्रीन बेल्ट की भूमि को कंपनियों को आवंटित किये जाने के मामले में सिडकुल से वस्तु स्थिति से अवगत कराने को कहा है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में इस पर सुनवाई हुई। मामले को हरिद्वार निवासी अरूण कुमार की ओर से चुनौती दी गयी है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश में सिडकुल की भूमि पर पर्यावरण के लिये ग्रीन बेल्ट का प्रावधान किया गया है लेकिन हरिद्वार सिडकुल की ओर से इस भूमि को ओद्योगिक कंपनियों को आवंटित कर दी गयी तथा इसमें उद्योग लगाये जा रहे है जो कि गलत है। याचिकाकर्ता की ओर से इस कदम पर रोक लगाने की मांग की गयी साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गयी।


Chief Editor, Aaj Khabar
