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Ramnagar: झूठा प्रचार और धमकियों में लिप्त ब्लॉगर बिरजू मयाल गिरफ्तार

Ramnagar: झूठा प्रचार और धमकियों में लिप्त ब्लॉगर बिरजू मयाल गिरफ्तार
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Ramnagar: सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करने और लोगों को धमकाने वाले ब्लॉगर बिरजू मयाल को रामनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 27 जुलाई को तीन अलग-अलग शिकायतकर्ताओं द्वारा उसके खिलाफ गंभीर आरोपों के साथ तहरीर दी गई, जिनमें गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, जबरन पैसों की मांग और महिलाओं से अभद्रता जैसे मामले शामिल हैं।

पहली शिकायत राकेश नैनवाल निवासी ढिकुली द्वारा दी गई, जिसमें बताया गया कि बिरजू मयाल ने उन्हें गाली दी और जान से मारने की धमकी दी। इस पर FIR संख्या 279/25 धारा 351(3)/352 BNS के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ।

दूसरी शिकायत दिनेश मेहरा निवासी शिवलालपुर द्वारा दी गई, जिसमें ₹10,000 की जबरन मांग और धमकी देने की बात कही गई। इस मामले में FIR संख्या 280/25 धारा 308(2)/351(3) BNS दर्ज की गई।

तीसरी शिकायत वादिनी नीमा देवी निवासी भरतपुरी ने दी, जिनके अनुसार बिरजू मयाल ने एक घरेलू विवाद के दौरान उनके साथ गाली-गलौज, धमकी और छेड़छाड़ की। इस पर FIR संख्या 281/25 धारा 74/115(2)/351(3)/352 BNS के तहत मामला दर्ज हुआ।

पुलिस के अनुसार, बिरजू मयाल लंबे समय से सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हुए लोगों पर झूठे आरोप लगाकर वसूली, धमकी और बदनाम करने जैसी गतिविधियों में लिप्त था।

27 जुलाई को रामनगर पुलिस टीम ने उसे रामपुर रोड हाईवे, मंडी गेट के पास से गिरफ्तार किया।

आरोपी का आपराधिक इतिहास

बिरजू मयाल के खिलाफ पूर्व में भी कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं:

  1. FIR No. 135/25 – धारा 115/352/351(2) BNS – कोतवाली रामनगर
  2. FIR No. 279/25 – धारा 351(3)/352 BNS – कोतवाली रामनगर
  3. FIR No. 280/25 – धारा 308(2)/351(3) BNS – कोतवाली रामनगर
  4. FIR No. 281/25 – धारा 74/115(2)/351(3)/352 BNS – कोतवाली रामनगर
  5. FIR No. 64/21 – धारा 323/504/506 IPC व SC/ST Act – थाना कालाढूंगी
  6. FIR No. 109/22 – धारा 323/353/427/447/504/506 IPC – थाना कालाढूंगी

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम:

  • उपनिरीक्षक गगन दीप
  • उपनिरीक्षक तारा सिंह राणा
  • उपनिरीक्षक राजकुमारी
  • कांस्टेबल अमित राणा
  • कांस्टेबल शेखर

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