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Dehradun: मुख्यमंत्री धामी का दिव्यांगजन हित में बड़ा फैसला, अब पुत्र या पौत्र की उम्र नहीं बनेगी पेंशन में बाधा

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Dehradun: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिव्यांग जनों के हित में एक अहम निर्णय लेते हुए दिव्यांग पेंशन योजना को अधिक समावेशी बनाने की घोषणा की है। अब वृद्धावस्था पेंशन योजना की तर्ज पर दिव्यांग पेंशन योजना को भी सरल बनाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को इसका सीधा लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री द्वारा किए गए इस संशोधन के तहत अब वे दिव्यांगजन भी इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे, जिनके पुत्र या पौत्र 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। पूर्व में इस स्थिति में पात्रता समाप्त मानी जाती थी, जिससे कई जरूरतमंद दिव्यांगजन योजना से वंचित हो जाते थे।

समाज कल्याण सचिव डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी ने इस संबंध में निदेशक समाज कल्याण को पत्र जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ₹4000 मासिक आय सीमा के अंतर्गत आने वाले ऐसे सभी दिव्यांगजन, जिनके पुत्र या पौत्र वयस्क हैं, अब भी पेंशन के लिए पात्र माने जाएंगे।

यह संशोधित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही है, जिससे राज्य के हजारों दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। इस निर्णय से विशेष रूप से बीपीएल श्रेणी के दिव्यांगजनों को राहत मिलेगी और उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी।

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