Haldwani: जनपद नैनीताल में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी द्वारा कड़ा कदम उठाया गया है। थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में दर्ज आपराधिक मुकदमों के आधार पर पाँच व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।
प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज़ाद नगर निवासी साजिद नबी पुत्र रहमत नबी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तीन मुकदमे दर्ज हैं। इसी प्रकार लाइन नंबर 18 निवासी मो. उस्मान पुत्र इश्तियाक अहमद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत तीन मुकदमे पंजीकृत पाए गए हैं।
लाइन नंबर 6, आज़ाद नगर निवासी मो. गुफरान पुत्र मो. हाजी तथा लाइन नंबर 10 निवासी शाकिर हुसैन पुत्र साबिर हुसैन के विरुद्ध भी भारतीय दंड संहिता और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत तीन-तीन मुकदमे दर्ज होने की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त लाइन नंबर 5, बनभूलपुरा निवासी मो. जहीर पुत्र खालिद हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज पाए गए हैं।
इन तथ्यों के आधार पर जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा जनहित और सार्वजनिक शांति को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित सभी व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश पारित किए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

Chief Editor, Aaj Khabar
