Nainital: पारिवारिक संपत्ति विवाद के चलते शस्त्र के दुरुपयोग की आशंका को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने एक अहम प्रशासनिक निर्णय लिया है। पिता और सगे भाई की शिकायत के आधार पर विकास किरौला का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि विकास किरौला पुत्र स्व. जी.एस. किरौला, निवासी बलोट होटल, भुजियाघाट, थाना नैनीताल का अपने पिता एवं सगे भाई के साथ संपत्ति को लेकर विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि पारिवारिक सदस्यों के बीच गहरा वैमनस्य मौजूद है, जिससे भावनात्मक उत्तेजना की स्थिति बनी रह सकती है।
लाइसेंसी के पिता एवं भाई द्वारा अपने जीवन को लेकर भय व्यक्त किया गया, जिसे प्रशासन ने गंभीरता से लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि एवं संपत्ति से जुड़े पारिवारिक विवाद अत्यंत संवेदनशील होते हैं और ऐसे मामलों में शस्त्र की उपलब्धता स्थिति को और अधिक गंभीर एवं घातक बना सकती है। आशंका जताई गई कि शस्त्र का प्रयोग परिवार के ही सदस्यों के विरुद्ध किया जा सकता है।
प्रशासन के अनुसार, यह स्थिति न केवल पारिवारिक और सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करती है, बल्कि लोक शांति एवं सार्वजनिक व्यवस्था के लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकती है। जनहित और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शस्त्र लाइसेंस को बनाए रखना उचित नहीं पाया गया।
इन्हीं तथ्यों और संभावित खतरे के आधार पर जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए विकास किरौला का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का निर्णय लिया।

Chief Editor, Aaj Khabar
