Nainital: उत्तराखंड में धर्मांतरण के मामलों पर सख्त रुख के बीच लालकुआँ क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव और एआई तकनीक से अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
प्रकरण के अनुसार, 29 अप्रैल 2026 को पीड़िता ने कोतवाली लालकुआँ में तहरीर दी कि करीब दो माह पूर्व इंस्टाग्राम पर एक फर्जी आईडी (लड़की की फोटो के साथ) के माध्यम से आरोपी ने उससे संपर्क किया। बातचीत के दौरान आरोपी ने निजी जानकारी हासिल कर मोबाइल नंबर लिया और बाद में फोन पर संपर्क बढ़ाया।
आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरन छेड़छाड़ की और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। विरोध करने पर उसने एआई तकनीक के माध्यम से अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी। घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कोतवाली लालकुआँ में मुकदमा संख्या 69/26 धारा 78/79 बीएनएस एवं 7/8 पोक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। जांच के दौरान साक्ष्यों के आधार पर उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम-2022 की धारा 3(1)/5(1) भी जोड़ी गई।
पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी मनोज कत्याल के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी अमित सैनी के पर्यवेक्षण और प्रभारी निरीक्षक बृजमोहन सिंह राणा के नेतृत्व में गठित टीम ने सर्विलांस व अन्य माध्यमों से आरोपी की तलाश कर 1 मई 2026 को लालकुआँ क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान इब्राहिम पुत्र नजीर अहमद (27 वर्ष), निवासी ग्राम सरकरा, थाना बाजपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर के रूप में हुई है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
नैनीताल पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जनपद में धर्मांतरण से जुड़े अपराधों पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू है और ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त व त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी।

Chief Editor, Aaj Khabar
