Nainital: अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल के निर्देशन में सिविल जज (सी.डी.) एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल श्रीमती पारुल थपलियाल की ओर से पी.एम. श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तल्लीताल एवं राजकीय इंटर कॉलेज (बालक) तल्लीताल में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के दौरान सचिव पारुल थपलियाल ने कहा कि गरीबी और अभाव के उन्मूलन के लिए लोगों को जागरूक करना तथा समाज में समान अवसर सुनिश्चित करना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे बिना खर्च के न्यायालय में अपना पक्ष रख सकते हैं।
सचिव ने पॉक्सो अधिनियम पर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि यह कानून 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के यौन शोषण पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान करता है। इस अधिनियम में अपराध की गंभीरता के अनुसार न्यूनतम तीन वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है।
शिविर में छात्र-छात्राओं को नशा उन्मूलन, दहेज निषेध अधिनियम, साइबर अपराध और अन्य कानूनी विषयों पर भी जागरूक किया गया। साथ ही, विधिक क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थियों को करियर काउंसलिंग संबंधी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य जयश्री, यशवंत कुमार सहित समस्त शिक्षक-शिक्षिकाएँ उपस्थित रहे।

Chief Editor, Aaj Khabar
