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Nainital: नैनीताल में झोलाछाप डॉक्टरों पर कसेगा शिकंजा, बिना योग्यता और पंजीकरण वाले क्लीनिक होंगे सील

Nainital: नैनीताल में झोलाछाप डॉक्टरों पर कसेगा शिकंजा, बिना योग्यता और पंजीकरण वाले क्लीनिक होंगे सील
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॰ जनपद में अवैध रूप से संचालित दवाखानों, नीम-हकीमों और झोलाछाप क्लीनिकों पर होगी सख्त कार्रवाई – जिलाधिकारी

Nainital: जनपद नैनीताल में बिना वैध चिकित्सकीय योग्यता और पंजीकरण के संचालित दवाखानों, नीम-हकीमों और झोलाछाप क्लीनिकों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए अलग-अलग समितियों का गठन किया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ लोग बिना वैध चिकित्सकीय अर्हता और पंजीकरण के क्लीनिक संचालित कर रहे हैं। अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा इलाज किया जाना आमजन के स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से जोखिमपूर्ण है। ऐसे मामलों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

नगरीय क्षेत्रों में गठित समिति में नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम, संबंधित उप जिलाधिकारी, नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत के संबंधित अधिशासी अधिकारी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित चिकित्सक को शामिल किया गया है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित उप जिलाधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित चिकित्सक, संबंधित खंड विकास अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा नामित ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी को समिति में शामिल किया गया है।

दोनों समितियां स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय कर अपने-अपने क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाएंगी। इस दौरान क्लीनिक संचालकों की शैक्षणिक योग्यता, मेडिकल काउंसिल का वैध पंजीकरण और औषधि लाइसेंस समेत आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना वैध प्रमाण-पत्र के संचालित पाए जाने वाले क्लीनिक और प्रतिष्ठानों को तत्काल सील किया जाएगा। साथ ही संबंधित दोषियों के खिलाफ नियमानुसार एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में नीम-हकीमों और अवैध चिकित्सकों के प्रचार-प्रसार के लिए लगाए गए होर्डिंग्स, पोस्टर और अन्य प्रचार सामग्री को भी तत्काल हटाया जाएगा।

जिलाधिकारी ने समिति के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर अभियान चलाने और की गई कार्रवाई की दैनिक रिपोर्ट उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

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