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Ramnagar: जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर होली से पहले खाद्य आपूर्ति वाहनों की सघन चेकिंग, रामनगर में आधा कुंतल दूषित पनीर नष्ट

Ramnagar: जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर होली से पहले खाद्य आपूर्ति वाहनों की सघन चेकिंग, रामनगर में आधा कुंतल दूषित पनीर नष्ट
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Ramnagar: होली पर्व को देखते हुए जनपद नैनीताल में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बाहरी राज्यों से आने वाले खाद्य आपूर्ति वाहनों की विशेष जांच शुरू की है, ताकि आम जनता को सुरक्षित और गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जा सकें।

जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा उपायुक्त कुमाऊं मंडल डॉ. राजेन्द्र सिंह कठायत के नेतृत्व में शुक्रवार को रामनगर के हल्दुवा चौक पोस्ट पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के स्वार, रामपुर, मुरादाबाद और गजरौला क्षेत्रों से आने वाले खाद्य आपूर्तिकर्ता वाहनों का पुलिस और प्रशासन के सहयोग से आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

अभियान के तहत बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लगभग तीन दर्जन से अधिक वाहनों की जांच की गई। निरीक्षण में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद, खाद्यान्न, नमकीन, बिस्कुट और बेकरी उत्पादों का परिवहन पाया गया। संदेह के आधार पर कुल 7 खाद्य नमूने जांच हेतु लिए गए, जिनमें 3 नमूने दूध के, 2 नमूने पनीर के, 2 नमूने ब्रेड के, 1 नमूना नमकीन और 1 नमूना रस्क बिस्कुट का शामिल है। सभी नमूनों को परीक्षण के लिए राजकीय विश्लेषणशाला भेज दिया गया है। जांच में मानक के अनुरूप न पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सक्षम न्यायालय में विधिक कार्रवाई की जाएगी।

चेकिंग के दौरान स्वार और मुरादाबाद क्षेत्र से एक ओमनी मारुति वैन में लगभग आधा कुंतल से अधिक खुले पनीर को अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में लाया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप न पाए जाने पर प्रवर्तन टीम ने मौके पर ही उक्त पनीर को नियमानुसार नष्ट कराया। साथ ही 3 खाद्य कारोबारियों को अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर नोटिस जारी किए गए और निर्धारित समय में सुधार न करने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

सभी प्रतिष्ठान स्वामियों और विक्रेताओं को संदिग्ध खाद्य पदार्थों का विक्रय न करने के निर्देश दिए गए हैं। बिना पंजीकरण या लाइसेंस खाद्य कारोबार करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य पदार्थों के क्रय बिलों पर एफएसएसएआई लाइसेंस संख्या अंकित होना अनिवार्य बताया गया है। बाहरी प्रदेशों से केवल पंजीकृत और लाइसेंसधारी कारोबारियों से ही खाद्य सामग्री खरीदने तथा दैनिक रिकॉर्ड संधारित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

आम जनता से अपील की गई है कि खाद्य एवं पेय पदार्थ खरीदते समय निर्माण तिथि, उपभोग तिथि और खाद्य लाइसेंस अवश्य जांच लें। किसी भी प्रकार की मिलावट या निम्न गुणवत्ता की सूचना टोल फ्री नंबर 18001804246 पर दी जा सकती है।

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