॰ नैनीताल पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई में एक नाबालिग सहित 10 महिलाएं मुक्त कराई गईं
Ramnagar: नैनीताल पुलिस ने रामनगर स्थित एक लग्जरी रिसॉर्ट में चल रहे हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी नैनीताल डॉ. मन्जूनाथ टीसी के निर्देशन में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU), एसओजी और रामनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 51 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक विधि विवादित किशोर को संरक्षण में लिया गया। कार्रवाई के दौरान 10 महिलाओं को मुक्त कराया गया, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहे रिसॉर्ट को भी सील कर दिया।
पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिलने पर 4 जुलाई की रात रिसॉर्ट में छापा मारा गया। मौके पर बाहरी राज्यों और विदेश से लाई गई महिलाओं के साथ अनैतिक देह व्यापार, शराब और नशे की पार्टी चल रही थी। इसके अलावा महिलाओं से अश्लील डांस करवाया जा रहा था और उन पर नोट उड़ाए जा रहे थे। पुलिस ने मौके से 52 लोगों को पकड़ा, जिनमें से 51 को गिरफ्तार किया गया तथा एक नाबालिग को किशोर न्याय अधिनियम के तहत संरक्षण में लिया गया।
जांच में सामने आया कि मेरठ निवासी उमेंद्र कुमार, जो एक कीटनाशक निर्माण कंपनी का संचालक है, ने अपनी कंपनी से जुड़े लोगों के मनोरंजन के लिए यह पार्टी आयोजित की थी। उसने करीब 10 दिन पहले रिसॉर्ट के जनरल मैनेजर लखेन्द्र चौधरी से संपर्क कर शराब, महिलाओं और कथित “एक्स्ट्रा सर्विस” की व्यवस्था करने को कहा था। इसके लिए 4 से 5 जुलाई तक रिसॉर्ट करीब 2.20 लाख रुपये में बुक किया गया था। पुलिस के अनुसार राहुल गुप्ता उर्फ सन्नी ने प्रति महिला 10 हजार रुपये के हिसाब से महिलाओं की व्यवस्था कराई थी।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि रिसॉर्ट प्रबंधन ने जानबूझकर पार्टी में शामिल लोगों और महिलाओं की एंट्री विजिटर रजिस्टर में दर्ज नहीं की, ताकि साक्ष्य छिपाए जा सकें। इस आधार पर पुलिस ने रिसॉर्ट को सील कर दिया। मामले में रिसॉर्ट का जनरल मैनेजर लखेन्द्र चौधरी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।
छापेमारी के दौरान पुलिस ने तीन पेटी शराब, एक पेटी बीयर, ₹10 मूल्य के नकली नोटों की 24 गड्डियां, महिलाओं पर उड़ाए गए नोट, आपत्तिजनक सामग्री, लैपटॉप, कई मोबाइल फोन तथा डांस कार्यक्रम में इस्तेमाल किया गया म्यूजिक सिस्टम, एम्पलीफायर और साउंड बॉक्स बरामद किए हैं। मोबाइल फोन से कार्यक्रम के आयोजन और महिलाओं से संबंधित चैट एवं तस्वीरें भी मिली हैं।
इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 143, अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 3, 5 और 6, पॉक्सो अधिनियम की धारा 14, आबकारी अधिनियम की धारा 60/21 तथा किशोर न्याय अधिनियम की धारा 77 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एसएसपी डॉ. मन्जूनाथ टीसी ने इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम को 2,500 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की।

Chief Editor, Aaj Khabar
